
देवी देवताओं की पीओपी•मूर्तियों पर प्रतिबंध संबंधी जनहित याचिका का बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को निपटारा कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि भविष्य मे इस संदर्भ मे नियमों का उल्लंघन होता नजर आने पर फिर से दोबारा याचिका दायर की जा सकेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दिशानिर्देशों के अनुसार देवी देवताओं की पीओपी मूर्तियों की पूजा-पाठ के लिए बिक्री नही किया जाना चाहिए। पीओपी मूर्तियों का केवल कृत्रिम टंकियों मे विसर्जन करना अनिवार्य है। परंतु इस पर प्रतिबंध पर भी सख्ति से अमल नही किया जाता था। इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इससे संबंधित याचिका हाईकोर्ट ने 2021 मे स्वयं दायर की थी। पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध पर अमल करने के लिए महानगरपालिका द्वारा आवश्यक उपाय किये जाने देखते हुए बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के द्वारा बुधवार को इससे संबंधित जनहित याचिका का निपटारा कर दिया गया है।